कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने फसल बीमा योजना में शत-प्रतिशत पात्र किसानों को शामिल करने कहा है
VLC@राजनंदगांव. कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने फसल बीमा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं फसल बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2021 तक शत-प्रतिशत पात्र किसानों को योजना में शामिल करने कहा है। किसानों को फसल बीमा के संबंध में जानकारी देने एवं आवेदन में सहयोग करने के लिए ग्रामों में कृषि, राजस्व एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी मुकेश रावटे, उप संचालक कृषि जीएसधुर्वे, लीड बैंक मैंनेजर अजय त्रिपाठी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री सुनील वर्मा, सहायक संचालक कृषि टीकम सिंह सहित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि एवं कृषक प्रतिनिधि श्री एनेश्वर वर्मा एवं कृषकगण उपस्थित थे।
बीमा हेतु प्रीमियम राशि–
फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिये 2 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि निर्धारित है। जिसके अनुसार किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि 975 रूपए धन सिंचित एवं 770 रूपए धान असिंचित हेतु प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार सोयाबीन फसल के लिए 770 रूपए तथा अरहर के लिए 555 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से देय होगा।
बीमा कराने के लिये आवश्यक दस्तावेज–
ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। उन्हें केवल घोषणा एवं बुवाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आधारकार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व साक्ष्य (बी-1 पांचसाला)-किरायदार-साझेदार कृषक का दस्तावेज, बुवाई प्रमाण पत्र एवं घोषणा पत्र प्रदाय कर बीमा करा सकते हैं।
बीमा कहां कराएं-
किसानों द्वारा फसल बीमा कराने के लिए अपने संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी (एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड), लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।