घरघोड़ा कोर्ट ने 10 साल की मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

VLC@रायगढ़. 10 साल की मासूम को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को घरघोड़ा कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आखिरी सांस तक वह जेल में ही रहेगा। 1 मई 2020 को तमनार के टपरंगा में वर्कर कॉलोनी निवासी अजीत सिंह पोर्ते (39) साल ने पुलिस की वर्दी पहनी थी, वह एक स्कूल के नजदीक खेल रही बच्चियों के पास पहुंचा। बोला, लॉकडाउन में बाहर क्यों खेल रहे हो, घर जाओ।सब जाने लगीं तो उसने 10 साल की मासूम को बुलाया और कहा कि वह उसे घर छोड़ देगा। बाइक पर बैठाकर मासूम को जंगल ले गया और वहां दुष्कर्म कर फरार हो गया। जब मासूम घर नहीं पहुंची तो परिजन ने उसकी सहेलियों से बात की। सहेलियों से जानकारी मिलने के बाद अनहोनी की आशंका में परिजन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थोड़ी देर में ही टीआई अभिवनकांत सिंह ने टीम बनाकर अलग-अलग दिशा में भेजा। लगभग तीन घंटे के भीतर ही दुष्कर्मी पकड़ा गया था लेकिन तब तक वह वारदात कर चुका था। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 365, 419 एवं 376 व 4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत जुर्म दर्ज कर कर मामले को न्यायालय में पेश किया। जज अच्छेलाल काछी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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