Kerala Story in West Bengal: इन दिनों द करेला स्टोरी की खूब चर्चा है। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म का प्रदर्शन अच्छा देखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में इसे बैन किए जाने के फैसले पर फिल्ममेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।

  • Kerala Story in West Bengal:
  • इन दिनों द करेला स्टोरी की खूब चर्चा है। बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म का प्रदर्शन अच्छा देखा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में इसे बैन किए जाने के फैसले पर फिल्ममेकर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। गुरुवार, 18 मई को सर्वोच्च अदालत ने कहा कि फिल्म पसंद नहीं है तो मत देखिए। अदालत ने इस फिल्म पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है।

अदालत के फैसले पर ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म के निदेशक सुदिप्तो सेन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, “जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया तो उस पर कोई बैन नहीं लगा सकता। आप फिल्म पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सतके हैं लेकिन जबरदस्ती रोक नहीं सकते।”

 

दीदी से अपील- फिल्म देखें’ 

उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम होता है और यह बैन लगाने का कोई बहाना नहीं हो सकता। मेरी दीदी से अपील है कि फिल्म देखें और अगर उनको फिल्म अच्छी न लगे तो हम उस पर बहस करेंगे।

बंगाल में फिल्म दिखाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि राज्य में सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार सभी सिमेाघरों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट का कहना है कि सुरक्षा देना राज्य सरकार का कार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के थियेटर्स को भी अतिरिक्त सिक्योरिटी देने की बात कही है।

ममता सरकार ने बचाव में क्या कहा था? 

इससे पहले ममता सरकार ने फिल्म को बैन करने वाले अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बचाव किया था। राज्य सरकार ने कहा था, “फिल्म में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है और कहानी मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। हमें खुफिया जानकारी मिली है कि अगर राज्य में फिल्म की स्क्रीनिंग हुई तो कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।

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